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जानिए जीएसटी की नई दरों से क्या-क्या होगा 'सस्ता'(Know what will be the cheapest rates of GST?)


जानिए जीएसटी की नई दरों से क्या-क्या होगा 'सस्ता' 2017

नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 22 वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधे तौर पर फायदा उपभोक्ताओं को होगा. 
काम की खबर: जानिए जीएसटी की नई दरों से क्या-क्या होगा 'सस्ता'
नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के 3 महीने बाद समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शुक्रवार को 22 वीं परिषदीय बैठक में कई अहम फैसले लिए. छोटे एवं मझोले उद्यमों को कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के मामले में बड़ी राहत देने के अलावा निर्यातकों के लिए नियमों को आसान बनाया. सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों को हर महीने के बजाय अब तिमाही रिटर्न भरनी होगी. आम उपयोग वाली 27 वस्तुओं पर जीएसटी की दर में  भी कटौती की गई है, इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा.  राजधानी में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी की समीक्षा के लिए पैनल बनाए जाने की घोषणा की है.
आइए जानते हैं इसके बाद उपभोक्ताओं को किन चीजों पर फायदा होगा- 
1. कलम, पेंसिल जैसे स्टेशनरी के सामान पर अब 28 की बजाए 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. 
2. बिना ब्रांड वाले नमकीन, अमचूर, आम पापड़ और खाकरा आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. 
3. आयुर्वेदिक दवाओं पर 12 की जगह अब 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा.
4. डीजल इंजन और पंप के कलपुर्जों पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत रह गई है. 
5. एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत स्कूली बच्चों को दिये जाने वाले खाने के पैकेट पर जीएसटी 12 प्रतिशत के बजाए अब 5 प्रतिशत लगेगा.
6. कपड़ा क्षेत्र में उपयोग होने वाले मानव निर्मित धागे पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. 
7. मार्बल और ग्रेनाइट को छोड़कर फर्श में लगने वाले पत्थर में 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. 
8.  ई-कचरे पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. 
9. जरी के काम और प्रिंटिंग सामान पर अब 12 प्रतिशत के बजाए 5 प्रतिशत कर लगेगा.
10.  ‘कंपोजिशन’ योजना अपनाने वाली कंपनियों के लिये भी कारोबार की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है.